योजना को 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के साथ पेश किया गया था 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

कर्मचारी को अपनी मूल आय का 12% हर महीने फंड में देना होता है। 

नियोक्ता इस राशि को समान योगदान के साथ मिलाता है।  

Employee Provident Fund को कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है 

भारत सरकार इसका प्रबंधन करती है  

रिटर्न की एक निश्चित दर का आश्वासन देती है।

अगर आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं 

तो आप अपना Employee Provident Fund आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं।  

वर्तमान में, EPF जमा पर प्रचलित दर 8.01% है, 

निकाली गई राशि पर कोई कर लागू नहीं होता है। 

अगर आप 5 साल पूरे होने से पहले अपना निवेश निकालते हैं तो यह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।