Swarojgar Yojana MP का उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश में जो भी बेरोजगार युवा है वह मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भाग लेकर अपना लघु उद्योग खोल सकता है
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
मध्य प्रदेश राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने Swarojgar Yojana MP शुरू की है
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
इस योजना में अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से लोन लेना पड़ता है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने वालों को 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण मिल सकता है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
इस Swarojgar Yojana MP के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
beneficiary को 30 प्रतिशत की Margin Money/Grant Assistance का लाभ Maximum 2 लाख रुपये तक दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना Documents
– आधार कार्ड– पासपोर्ट आकार की फोटो – जन्म प्रमाणपत्र– आवास प्रमाण पत्र– पांचवी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड– जन्म प्रमाणपत्र– प्रोजेक्ट रिपोर्ट