Self Employment Scheme MP
मध्य प्रदेश सरकार ने Self Employment Scheme शुरू की है, जिसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है।
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1 अगस्त 2014 को इस योजना को लागू किया गया था।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को 50 हजार से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है।
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Self Employment Scheme के तहत कोई collateral security की आवश्यकता नहीं है और उधारकर्ता के लिए निर्धारित चुकौती अवधि 7 वर्ष तक है।
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– योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
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आवेदक को Self Employment Scheme से संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के तहत किसी भी वित्तीय सहायता या ऋण का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
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योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थान से 5वीं पास होना चाहिए (कम से कम )
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