प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
भारत में अधिकांश महिलाएं कुपोषण से पीड़ित हैं। एक कुपोषित मां लगभग हमेशा कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार मातृत्व लाभ कार्यक्रम देश के सभी जिलों में लागू किया
गया है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
मातृत्व लाभ कार्यक्रम को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना Pradhan mantri matru vandana yojana के रूप में जाना जाता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जो 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, पात्र हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
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