लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) से प्राप्त मानदंडों के अनुसार किया जाता है।
भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों या डाकघर खातों में परिवर्तित किए जाते हैं।
– अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, और अन्य से संबंधित व्यक्तियों को मापदंडों के आधार पर वरीयता दी जाएगी।
– आवेदनकर्ता गाँव में निवास करता होना चाहिए। आवेदनकर्ता या फिर उनके परिवार के पास कोई पक्का घर उपलब्ध नहीं होना चाहिए