अधिकांश संगठनों के सामने Employee retention एक बड़ी चुनौती है।
जबकि यह नियोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनता है
फॉर्म 11 के बजाय Composite Declaration Form (F-11) का विवरण पूरा करें।
यह पुराने पीएफ खाते के विवरण और UAN के साथ किया जाना है।
इसे नए नियोक्ता को प्रस्तुत करें।
नया नियोक्ता सूचना के इस सेट को ईपीएफओ में नियोक्ता के पोर्टल पर भेजेगा।
यदि यूएएन को आधार से जोड़ा गया है
और पिछले नियोक्ता द्वारा सत्यापन किया गया है, तो पोर्टल प्रक्रिया को स्वतः ट्रिगर करता है।
इसके बाद, आपको EPF Transfer Process के ट्रिगर की पुष्टि करने वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा।
मिलान करने के बाद, ऑटो EPF Transfer Process की जाती है।
कर्मचारी को एक एसएमएस मिलेगा
नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर होने की सूचना दी जाएगी।