केंद्र सरकार ने 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, mgnrega योजना के लिए 72000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।  

यह अधिनियम Nrega Scheme है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है।  

Nrega Scheme को अंततः वर्ष 2005 में अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया। 

Nrega Scheme या मनरेगा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी और सबसे सफल और उपयोगी योजनाओं में से एक है। 

भारत सरकार का Nrega Scheme या मनरेगा अधिनियम देश के सुदूर हिस्सों में नागरिकों के लाभ के लिए पूरे भारत में लागू है।  

पात्र होने की प्रमुख शर्त भारत का नागरिक होना और देश के ग्रामीण हिस्से में निवास करना है। 

अधिनियम आवेदक को नरेगा पोर्टल के साथ आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। 

महिला आवेदकों को न्यूनतम 100 दिन का काम प्रदान करते समय प्राथमिकता दी जाती है,