national scheme of welfare of fishermen एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
वे इनका उपयोग recreation और work purposes दोनों उद्देश्यों के लिए घरों और सामुदायिक हॉल (community halls) के निर्माण के लिए कर सकते हैं।
मछुआरों और उनके परिवारों की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। मछुआरों को उन्नत तकनीकी तकनीकों में शिक्षित और प्रशिक्षित करें ताकि वे मछली पकड़ने के वैज्ञानिक तरीके सीख सकें।
तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे और जिन्हें संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आधिकारिक तौर पर लाइसेंस दिया है
वर्तमान लाइसेंस भुगतान रसीद Vessel registration certificate आय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र
आवास सुविधा सामान्य सुविधा का निर्माण स्वच्छ पेयजल का आश्वासन बीमा सुविधा बचत सह राहत (Saving cum relief)