मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 

 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगो को नई तीन पहिया या चार पहिया वाहन खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी अथवा 1 लाख रुपये की मदद की जाएगी। 

Gram Parivahan Yojana के उद्देश्य 

बहुत सारे ऐसे business होते है जिसमे आपको वाहन की जरूरत इसलिए Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana का मुख्य उद्देश्य है ऐसे जरूरतमंद लोगों को वाहन उपलब्ध करवाना। 

Gram Parivahan Yojana की पात्रता 

बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।  ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।  आयु कम से कम 21 साल होना जरूरी है।   एक पंचायत के अंदर केवल 5 लोगों को दिया जायेगा। 

Gram Parivahan Yojana की पात्रता 

पहले से कोई वाहन नहीं होना चाहिए।   Yojana के अंतर्गत केवल Three Wheeler और Four  Wheeler  वाहन लिए जा सकते है।  

Gram Parivahan Yojana के दस्तावेज  

– आधार कार्ड  – आय प्रमाण पत्र  – पासपोर्ट साइज फोटो  – मोबाइल नंबर  – बैंक अकाउंट  – ड्राइविंग लाइसेंस  – वोटर कार्ड  – आयु प्रमाण पत्र  – जाति प्रमाण पत्र 

Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Online Apply