अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगो को नई तीन पहिया या चार पहिया वाहन खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी अथवा 1 लाख रुपये की मदद की जाएगी।
बहुत सारे ऐसे business होते है जिसमे आपको वाहन की जरूरत इसलिए Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana का मुख्य उद्देश्य है ऐसे जरूरतमंद लोगों को वाहन उपलब्ध करवाना।
बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आयु कम से कम 21 साल होना जरूरी है। एक पंचायत के अंदर केवल 5 लोगों को दिया जायेगा।
पहले से कोई वाहन नहीं होना चाहिए। Yojana के अंतर्गत केवल Three Wheeler और Four Wheeler वाहन लिए जा सकते है।
– आधार कार्ड – आय प्रमाण पत्र – पासपोर्ट साइज फोटो – मोबाइल नंबर – बैंक अकाउंट – ड्राइविंग लाइसेंस – वोटर कार्ड – आयु प्रमाण पत्र – जाति प्रमाण पत्र