जीवन प्रमाण पत्र या Digital Life Certificate जीवन भर के लिए मान्य नहीं है।
वैधता अवधि पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार है।
वैधता अवधि समाप्त होने के बाद, एक नया Jeevan Pramaan Patra प्राप्त करने की आवश्यकता है।
Life Certificate की वैधता 1 साल होती है।
किसी को उनकी Pension Disbursing Agency से संपर्क करने की आवश्यकता है।
Digital Life Certificate प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा।
आवेदन पत्र EPF portal से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
Digital Life Certificate पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है।
Retired Pensioners के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
यह प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में भी हो सकता है।