वरिष्ठ नागरिकों के मामले में जो लंबी लाइन/कतार में नहीं खड़े हो सकते हैं
सरकार ने एक Digital Life Certificate बनाया है।
पेंशनभोगी पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकता है
या नामांकन के लिए Jeevan Pramaan Centre पर जा सकता है।
एक पेंशनभोगी जो पुन: नियोजित या पुनर्विवाहित है , Life Certificate के लिए पात्र नहीं है।
जीवन प्रमाण पत्र या Digital Life Certificate जीवन भर के लिए मान्य नहीं है।
वैधता अवधि पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार है।
वैधता अवधि समाप्त होने के बाद, एक नया Jeevan Pramaan Patra प्राप्त करने की आवश्यकता है।
Life Certificate की वैधता 1 साल होती है।
Digital Life Certificate प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा।