Form 15G For PF Withdrawal
विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के PF claim forms उपलब्ध हैं।
ईपीएफ से अर्जित ब्याज पर टैक्स बचाने के लिए सदस्य को EPF Form 15G जमा करना होता है।
यह तब भी जमा किया जा सकता है जब
सदस्य 5 साल की सेवा से पहले ईपीएफ कोष वापस ले लेता है
और राशि ₹ 50,000 से अधिक है।
वरिष्ठ नागरिकों के मामले में
EPF Form 15G के स्थान पर फॉर्म 15H प्रस्तुत करना होगा।
उम्मीद है सभी जानकारी आपको समझ आ गई होगी
सभी तरह के फॉर्म की जानकारी आपको दे दी गई है।
EPF withdrawal के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए-
– Composite Claim Form
– पहचान प्रमाण
– निवास प्रमाण पत्र
– व्यक्तिगत विवरण जैसे-
– पिता का नाम
– जन्म की तारीख
बैंक खाता विवरण (EPF धारक के नाम पर, जबकि वह जीवित है)