विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के PF claim forms उपलब्ध हैं। 

EPF withdrawal  Form 15G 

ईपीएफ पर ब्याज आय पर TDS बचाने के लिए 

ईपीएफ से अर्जित ब्याज पर टैक्स बचाने के लिए सदस्य को EPF Form 15G जमा करना होता है।  

यह तब भी जमा किया जा सकता है जब 

जब सदस्य 5 साल की सेवा से पहले ईपीएफ कोष वापस ले लेता है  

और राशि ₹ 50,000 से अधिक है।  

वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, EPF Form 15G के स्थान पर फॉर्म 15H प्रस्तुत करना होगा।

सेवानिवृत्ति के बाद ही अपना पूरा ईपीएफ कोष निकालने की अनुमति देता है। 

 पीएफ सदस्य केवल एक Transfer Request कर सकते हैं और अधिक नहीं।