यह बचत योजना विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। 

EPF interest rates की घोषणा हर साल EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा की जाती है 

वर्तमान में,  EPF पर ब्याज दर 8.10% है।  

केवल ईपीएफ अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों के कर्मचारी ही ईपीएफ या पीएफ खाता खोल सकते हैं  

कर्मचारी को हर महीने महंगाई भत्ते के साथ कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान करना होगा। 

EPF Act के तहत पंजीकृत कंपनी के वेतन भोगी कर्मचारियों को निवेश की अनुमति है।  

नौकरी बदलने की स्थिति में भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

EPF अकाउंट के तहत योगदान कर-कटौती योग्य है। 

कम से कम 5 साल पूरे होने के बाद मैच्योरिटी राशि कर-मुक्त होती है।

सरकारी समर्थन के कारण EPF और PPF दोनों को सुरक्षित माना जाता है। 

EPF एक वैधानिक निकाय द्वारा शासित होता है जिसे EPFO कहा जाता है।  

ईपीएफओ द्वारा हर साल एकत्र किए गए कुल धन का 15% इक्विटी में निवेश किया जाता है।