PM Awas Yojana Rural 

 Yojana का लक्ष्य 2024 तक सभी बेघर लोगों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना है।  

PM Awas Yojana Rural 

लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है। 

PM Awas Yojana Rural  Eligibility 

PM Awas Yojana Rural पात्रता तब मान्य होती है जब लाभार्थी या उसका परिवार देश भर में किसी भी पक्के घर का मालिक नहीं होना चाहिए। 

PM Awas Yojana Rural  Eligibility 

एक, दो या बिना कमरे वाले कच्चे घरों में रहने वाले परिवार PM Awas Yojana के लिए पात्र हैं। 

PM Awas Yojana Rural  Eligibility 

जिन परिवारों में 16-59 वर्ष की आयु सीमा में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, वे PM Awas Yojana Rural के लिए पात्रता के अंतर्गत आते हैं। 

PM Awas Yojana Rural  Eligibility 

जिन परिवारों में विशेष रूप से विकलांग सदस्य हैं या कोई अन्य सक्षम सदस्य नहीं है, वे भी प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं। 

PM Awas Yojana Rural  Eligibility 

जिन परिवारों के पास कोई जमीन या संपत्ति नहीं है और आजीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरों पर निर्भर हैं, वे PM Awas Yojana Rural के लिए पात्रता के अंतर्गत आते हैं।  

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