Single Point Registration Scheme 2022

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सरकार अलग अलग  प्रकार के वस्तुओं की अकेली सबसे बड़ी खरीदार है। small industry क्षेत्र से खरीद का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से, 1955-56 में Government Stores Purchase Programme शुरू किया गया था। NSIC सरकारी खरीद में भागीदारी के लिए single point registration scheme (SPRS) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को पंजीकृत करता है।

NSIC ने सरकारी खरीद में भागीदारी के लिए single point registration scheme (SPRS) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को सूचीबद्ध किया है। NSIC की single point registration scheme के तहत सूचीबद्ध इकाइयां सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जैसा कि भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना दिनांक 23.03.2012 और संशोधन आदेश संख्या  5670 (ई), दिनांक 9 नवंबर 2018। single point registration scheme के तहत नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन है

Benefits of Single Point Registration Scheme

  • नि:शुल्क निविदा सेट जारी करना।
  • बयाना राशि जमा (EMD) के भुगतान से छूट।
  • निविदा में भाग लेने वाले MSEs को L1+15  प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर मूल्य उद्धृत करते हुए अपनी कीमत को L1 Price तक कम करके आवश्यकता के 25% तक के हिस्से की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, जहां L1 non-MSEs. है।
  • टेंडर मार्केटिंग के लिए Consortia facility.

प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम MSEs द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। एमएसई से 25% खरीद की वार्षिक आवश्यकता में से 4% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए और 3% महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए निर्धारित की गई है। single point registration scheme पंजीकृत इकाइयाँ सरकार को आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग हैं उपरोक्त के अलावा, 358 वस्तुएं एमएसई क्षेत्र से अनन्य खरीद के लिए भी आरक्षित हैं 

Eligibility of Single Point Registration Scheme

EM Part-II (वैकल्पिक)/उद्योग आधार मेमोरेंडम (UAM) वाले सभी सूक्ष्म और लघु उद्यम NSIC के साथ इसकी single point registration scheme (SPRS) के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यम जिन्होंने पहले ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है लेकिन existence का एक वर्ष पूरा नहीं किया है।

Fresh Registration Criteria of Single Point Registration Scheme

  • विनिर्माण और सेवाओं में शामिल सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSEs) पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
  • व्यापारी इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं।
  • single point registration scheme प्रमाणपत्र की वैधता पंजीकरण की तारीख से 2 साल की है और उसके बाद हर दो साल के बाद नवीनीकरण किया जाता है।
  • MSEs ने पहले ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन (स्टार्ट अप) शुरू कर दिया है, लेकिन अस्तित्व का एक वर्ष पूरा नहीं किया है, वे एक वर्ष के लिए अनंतिम पंजीकरण के लिए पात्र हैं। MSEs एक वर्ष पूरा होने के बाद पूर्ण पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Registration Process of Single Point Registration Scheme

  • उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) संख्या प्राप्त करने के लिए कृपया उद्यम पंजीकरण वेबसाइट पर जाएं।
  • एकल बिंदु पंजीकरण के लिए खुद को पंजीकृत कराने के लिए एमएसई को यूएएम नंबर और पैन का उपयोग करके एमएसएमई डेटा बैंक में खुद को पंजीकृत करना होगा।
  • प्रत्येक चरण को भरना है और प्रत्येक चरण को Save करना है और विकल्प continues का चुनाव करा है। इस तरह पैन और यूएएम संयोजन का उपयोग करके किसी भी समय फॉर्म को फिर से भरा और समीक्षा किया जा सकता है।
  • यह अनुरोध है कि आवश्यक प्रपत्रों, अनुलग्नकों और दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए चेक-लिस्ट और डाउनलोड अनुभाग देखें।

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  • यह हमेशा सलाह दी जाती है कि कृपया अपने डेस्कटॉप पर सभी आवश्यक प्रपत्रों, अनुलग्नकों और दस्तावेजों को तेजी से अपलोड करने के लिए एक फ़ोल्डर में रखें।
  • यूनिट एंटरप्राइज कैटेगरी (माइक्रो या स्मॉल) के आधार पर फीस ली जाएगी।
  • स्टोर आइटम निरीक्षण के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी शामिल है। इकाइयों से अनुरोध है कि कृपया अपनी डोमेन विशेषज्ञता और अधिकार क्षेत्र के अनुसार निरीक्षण एजेंसी का चयन करें।
  • अंतिम प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होगा और संबंधित NSIC कार्यालय डाक द्वारा भौतिक प्रमाण पत्र की प्रति भेजेगा।
  • किसी भी संचार के लिए, प्रमाणपत्र की पंजीकरण संख्या उद्धृत की जा सकती है।

Registration Renewal of Single Point Registration Scheme 

  • single point registration scheme प्रमाणपत्र की वैधता पंजीकरण की तारीख से 2 वर्ष की है और एमएसई इकाई प्रमाणपत्र की समाप्ति से 6 महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकती है।
  • single point registration scheme प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले नवीनीकरण के लिए आने वाले एमएसई को नवीनीकरण शुल्क पर 50% की छूट मिलती है।
  • एमएसई इकाइयां जिनके पिछले जारी प्रमाण पत्र में कोई बदलाव नहीं है, वे ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Renewal Process of Single Point Registration Scheme 

  1. यह अनुरोध किया जाता है कि आवश्यक प्रपत्रों, अनुलग्नकों और दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए चेक-लिस्ट और डाउनलोड अनुभाग को जरूर देखें।
  2. यह हमेशा सलाह दी जाती है कि कृपया अपने डेस्कटॉप पर सभी आवश्यक प्रपत्रों, अनुलग्नकों और दस्तावेजों को एक फ़ोल्डर में तेजी से अपलोड करने के लिए रखें।
  3. यूनिट एंटरप्राइज श्रेणी (सूक्ष्म या लघु) के आधार पर शुल्क लिया जाएगा और single point registration scheme प्रमाण पत्र की समाप्ति से पहले नवीनीकरण के लिए आने वाले एमएसई को नवीनीकरण शुल्क पर 50% की छूट मिलती है।
  4. अंतिम प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होगा और संबंधित एनएसआईसी कार्यालय डाक द्वारा भौतिक प्रमाण पत्र की प्रति भेजेगा।
  5. किसी भी संचार के लिए, प्रमाणपत्र की पंजीकरण संख्या उद्धृत की जा सकती है।
  6. किसी भी प्रश्न के लिए NSIC क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें।

Registration Fee of Single Point Registration Scheme

पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण, नवीनीकरण और किसी अन्य संशोधन आदि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम की नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार कारोबार पर आधारित है।

निम्नलिखित गतिविधियों में लगे एमएसई एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं: –

  1. आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण और आपूर्ति में लगे एमएसई (इकाई) को छोड़कर दवाओं और दवाओं का निर्माण
  2. थोक व्यापार, खुदरा व्यापार या कमीशन एजेंट
  3. एमएसई जिन्हें ऐसी अवधि की समाप्ति तक ब्लैक लिस्टेड किया गया है।
  4. एमएसई के मालिक/साझेदार/निदेशक/कर्ता को किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

केवल ऑनलाइन फॉर्म जमा करने से एमएसई single point registration scheme  प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार नहीं हो जाता है। वे एमएसई जिनके पास वैध दस्तावेज हैं और सभी शुल्क/बकाया राशि के साथ तृतीय पक्ष निरीक्षण पास कर चुके हैं, वे एसपीआरएस प्रमाणपत्र के लिए पात्र होंगे।

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