Madhya Pradesh Self Employment Scheme 2022

Self Employment Scheme in India | Self Employment Scheme (bank loan subsidy) | Self Employment Scheme for Minorities

मध्य प्रदेश सरकार ने Self Employment Scheme शुरू की है, जिसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत पात्र उद्यमी को अधिकतम 10 लाख रुपये एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है । Self Employment Scheme का कार्यान्वयन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा किया जाता है, जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस आर्टिकल में, हम मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना के बारे में विस्तारपूर्वक समझेंगे। 

MP Self Employment Scheme Objective

Self Employment Scheme के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

  • राज्य में Manufacturing/Service/Business Sectors में नए उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देना।
  • रोजगार सृजन और उद्यमिता के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करके उद्यमियों और स्वरोजगार का समर्थन करना।

MP Self Employment Scheme Eligibility Criteria

Self Employment Scheme के तहत पात्रता मानदंड जो महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना नीचे दिए गए है। 

  • योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को स्वरोजगार योजना से संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के तहत किसी भी वित्तीय सहायता या ऋण का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
  • इस योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थान से 5वीं पास होना चाहिए (कम से कम )
  • आवेदक को किसी भी बैंक के लिए डिफॉल्टर नहीं घोषित किया जाना चाहिए। ऐसा होने से आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। 

MP Self Employment Scheme Subsidy Rate

Self Employment Scheme के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी इस प्रकार है:

S.No.लाभार्थियों की श्रेणियाँSubsidy Rate
1सामान्य श्रेणी15%
2special category (एससी/एसटी/ओबीसी/minority special (एससी/एसटी/ओबीसी/Minority/महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग)30%

MP Self Employment Scheme Quantum of Loan

  • Minimum – आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत न्यूनतम ऋण राशि 50,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं।
  • Maximum – आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 10 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण राशि मिल सकते हैं।

MP Self Employment Scheme Margin

Entrepreneur Loan के लिए मार्जिन राशि कुल परियोजना लागत का 20% है।

  • सामान्य श्रेणी के लिए:- project cost पर 15 प्रतिशत (अधिकतम. एक लाख) compensation की राशि शासन की ओर से beneficiary को देय होगी और शेष राशि लाभार्थी को खुद ही देय होगी।
  • BPL/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग  /महिला/Minority/विकलांग – परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत (अधिकतम 2 लाख रुपये)।
  • early moratorium की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी।
  • early adjournment के बाद, ऋण चुकौती 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

MP Self Employment Scheme Security and Repayment Period

स्वरोजगार योजना के तहत कोई collateral security की आवश्यकता नहीं है और उधारकर्ता के लिए निर्धारित चुकौती अवधि 7 वर्ष तक है।

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MP Self Employment Scheme Documents Required

Self Employment Scheme के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:

  • परियोजना रिपोर्ट 
  • मध्य प्रदेश के मूल निवासी/स्थानीय निवासी के लिए निर्धारित प्रारूप में स्व-प्रमाणन
  • आधार कार्ड
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट फोटो
  • यदि भूमि/भवन किराए पर है तो किराया नोटिस (यदि लागू हो)
  • मशीनरी/उपकरण/सामान के लिए वर्तमान दरों का कोटेशन (यदि लागू हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमियर की सीमा से अधिक होने पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  • यदि आपने उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो प्रमाणपत्र संलग्न करें (यदि लागू हो)
  • बीपीएल राशन कार्ड की प्रति (यदि लागू हो)
  • आय सीमा से संबंधित स्वयं और परिवार का हलफनामा, और पिछले 3 वर्षों के आयकर विवरण, यदि लागू हो।

MP Self Employment Scheme Application Procedure

आवेदक को मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई पोर्टल पर जाकर योजनाओं की सूची से स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें और फिर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और अपना आवेदन संबंधित विभाग की चयन समिति को जमा करें। 

प्रस्ताव जमा करने के बाद, आपको future reference के लिए एक पावती संख्या प्राप्त होगी। चयन समिति आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवेदन की समीक्षा करेगी। यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित प्राधिकरण उद्यमियों के लिए ऋण स्वीकृत करेगा।

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Self Employment Scheme MP कब शुरू की गई थी ?

1 अगस्त 2014 को इस योजना को लागू किया गया था।

स्वरोजगार योजना MP में कितना लोन दिया जाता है।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को 50 हजार से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है।

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