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pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana भारत सरकार द्वारा पेश की जाने वाली भारत में एक जीवन बीमा योजना है। यह योजना 9 मई 2015 को अस्तित्व में आई थी। इस योजना के बारे में गहराई से जानने के लिए आज के इस आर्टिकल में हम pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर यह योजना का मूल उद्देश्य क्या यही , पात्रता क्या है , दस्तावेज क्या क्या लगेंगे सभी के बारे में समझेंगे।
Pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana
pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana (PMJJBY) श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम 18-50 वर्ष के भीतर आयु वर्ग के वंचित समूहों (people from underprivileged groups) के लोगों को यह योजना प्रदान करता है।
मई 2015 तक, भारत में रहने वाले केवल 20% व्यक्तियों के पास बीमा योजना (insurance plan) थी। सरकार समर्थित इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को बीमा पॉलिसी (insurance policy) के साथ अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता
निम्नलिखित pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति इस योजना के तहत अर्हता प्राप्त करेंगे –
- 18 – 50 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर वाले लोग
- इस योजना में शामिल होने या ऑटो-डेबिट सक्षम (enable auto-debit) करने के लिए सहमत होना
- बचत बैंक खाता रखना (savings bank account)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ
यहां pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana के कुछ जरूरी लाभ दिए गए हैं जो निम्नलिखित है-
- मृत्यु के बाद लाभ: किसी भी टर्म बीमा योजना (term insurance plan) के समान, यह योजना पॉलिसीधारक की मृत्यु पर ₹2 लाख तक का मृत्यु लाभ प्रदान करेगी।
- जोखिम कवरेज: यह योजना सभी जीवन जोखिमों के लिए वित्तीय कवर प्रदान करती है। इस कवरेज राशि का भुगतान मृत्यु के 45 दिनों के बाद किया जाएगा। यदि किसी दुर्घटना के कारण पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी। एक लाभार्थी को इस योजना का लाभ तत्काल आधार पर प्राप्त होगा।
- कर लाभ: पॉलिसीधारक भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत इस योजना के लिए अपने निवेश के खिलाफ कर कटौती का आनंद लेंगे। यह आवश्यक pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana लाभों में से एक है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कवरेज और प्रीमियम राशि
इस pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana के तहत, 18 से 50 वर्ष की आयु के वंचित समूहों के लोगों को 1 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय कवर प्राप्त होगा। पॉलिसीधारकों को प्रत्येक वर्ष ₹330 के मामूली प्रीमियम का भुगतान करके ₹2 लाख का कवर प्राप्त होगा। चूंकि यह योजना सावधि बीमा योजना की श्रेणी के अंतर्गत आती है, इसलिए व्यक्ति को केवल जीवन जोखिम के लिए कवर प्राप्त होगा न कि परिपक्वता लाभ के लिए। इस योजना के तहत अधिकतम कवरेज आयु 55 वर्ष है।
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana अप्लाई कैसे करें
कोई भी LIC या किसी अन्य भारतीय जीवन बीमा कंपनी के माध्यम से pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana के लिए आवेदन कर सकता है। कई बैंक अपनी शाखाओं में इस योजना के तहत नामांकन की पेशकश करते हैं। आपके पास जितने भी बैंक खाते हो, आप इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए केवल एक ही खाते का उपयोग कर सकते हैं।
नीचे बताए अनुसार इस नामांकन प्रक्रिया की जाँच करें।
- सबसे पहले, आधिकारिक पोर्टल से PMJJBY आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- उसके बाद, फॉर्म भरने के लिए सबसे सुविधाजनक भाषा चुनें।
- फिर, इस फॉर्म को ध्यान से भरें और उसे बैंक में जमा करें।
- साथ ही, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट के रूप में आवश्यक KYC दस्तावेज जमा करें।
- दस्तावेज सत्यापन करने के बाद, आवेदक इस योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएंगे।
- अधिकांश बैंक एसएमएस-आधारित (SMS-based) आवेदन प्रक्रिया प्रदान करते हैं। आवेदन करते समय उसी पर अपने बैंक से जांच करनी चाहिए।
How to Claim Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
नामांकित (Nominees) व्यक्ति नीचे दिए गए चरणों का पालन करके दावा प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक लाभार्थी को क्या करना है विवरण दिया गया है ;
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण, लाभार्थी (beneficiary) को उस बैंक में जाना होगा जिसका बचत खाता इस योजना से जुड़ा हुआ है। नामांकित (nominee) व्यक्ति को बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- इसके बाद, नामांकित व्यक्ति को बीमाकर्ता या किसी विशिष्ट बैंक से दावा करने के लिए एक फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब, इस फॉर्म को भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें जैसे – रद्द किए गए चेक की फोटोकॉपी, डिस्चार्ज रसीद, बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, और अंत में, नॉमिनी का बैंक विवरण।
यहाँ बैंक क्या करता है –
- बैंक नामांकित व्यक्ति के दावे के फॉर्म और अन्य सभी दस्तावेजों को मान्य और सत्यापित करेगा।
- सत्यापन पूरा करने पर, बैंक बीमा कंपनी को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करेगा।
अंत में, एक बीमाकर्ता या बीमित कंपनी इन चरणों का पालन करेगी –
- एक बैंक के माध्यम से बीमा कंपनी को दावा अनुरोध भेजने के बाद, बीमा फर्म सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
- दस्तावेजों को सफलतापूर्वक सत्यापित करने के बाद, लाभार्थी को उनके बैंक खाते में दावा राशि प्राप्त होगी।
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा (pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana) योजना इस प्रकार बैंक खाता रखने वाले वंचितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि, इस योजना के लिए आवेदन करते समय, पात्रता आवश्यकताओं, लाभों, दावा प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
मैं Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए प्रीमियम का भुगतान कैसे कर सकता हूं?
प्रीमियम का भुगतान करना आसान है। वे आपके बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाता है।
मैं PMJJBY योजना के लिए पात्र हूं लेकिन प्रारंभिक वर्ष में इस योजना में शामिल होने में विफल रहा। क्या मैं अगले साल ज्वाइन कर सकता हूँ?
हां, आप बाद में इस योजना में शामिल हो सकते हैं। केवल आपको आवश्यक प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता है।
क्या बीचे में छोड़ने के बाद इस योजना से फिर से जुड़ना संभव है?
हां, इस PMJJBY योजना को छोड़ने के बाद फिर से जोड़ना संभव है।